चाकू के साथ गोवध अधिनियम का वांछित आरोपी गिरफ्तार, न्यायालय भेजा
दैनिक सत्ता मंत्र
खेसरहा। खेसरहा थाना पुलिस ने गोवध निवारण अधिनियम के मामले में वांछित चल रहे आरोपी को अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत एक और मुकदमा दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद उसे न्यायालय भेज दिया।पुलिस के अनुसार, थाना खेसरहा में 22 अगस्त 2026 को मु0अ0सं0 118/2026 के तहत बीएनएस की संबंधित धाराओं, शस्त्र अधिनियम तथा गोवध निवारण अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉ. अभिषेक महाजन के निर्देश पर अभियान चलाया जा रहा था।अपर पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार प्रसाद के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी बांसी शुभेन्दु कुमार के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष खेसरहा अनूप मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 23 अगस्त को मुखबिर की सूचना पर देवरी टोला टेढ़िया निवासी इरसाद पुत्र स्व. रमजान को गिरफ्तार किया।पुलिस ने तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से एक अदद चाकू बरामद किया। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर थाना खेसरहा में मु0अ0सं0 120/2026, धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद आरोपी के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी कर उसे न्यायालय भेज दिया गया।गिरफ्तार करने वाली टीम में उपनिरीक्षक रामदरश यादव, उपनिरीक्षक जयप्रकाश सिंह, हेड कांस्टेबल सर्वेश यादव और आरक्षी सोनदेव शामिल रहे।

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